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मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2013 की कार्यशाला मर्चेंट चैंबर हॉल में आयोजित हुई कार्यशाला

कानपुर: अस्पताल से लेकर वहां काम करने वाले डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य कर्मचारी दिन रात मेहनत करके लोगों का इलाज व सेवा करते हैं उनकी सुरक्षा के लिये बनाया गया मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2013 

बुधवार को पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा एवं पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के संयुक्त तत्वावधान में “ *मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2013* " विषय पर मर्चेंट चैंबर हॉल ,सिविल लाइंस में आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पुलिस आयुक्त ने कहा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2013 के बारे में विस्तृत जानकारी होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि *अब भविष्य में अब इस कानून का उल्लंघन करने वालों पर, चिकित्सकों के प्रतिष्ठानों पर तोड़ फोड़ व मारपीट करने वालों पर इस कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा । साथ ही साथ पूर्व में ऐसी घटित घटनाओं में उलंघन करने वालों पर शिकायत मिलने पर जांच एवं कार्यवाही की जाएगी।

कार्यशाला में सीनियर एडवोकेट कमलेश पाठक ने कानून के बारे में सभी को जानकारी दी। इस अवसर पर आईएमए अध्यक्ष डॉ बृजेंद्र शुक्ला ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता के विषय में बताते हुए कहा कि एक्ट को 2013 में बनाया गया और 2017 में लागू किया गया, इसके तहत चिकित्सकीय संस्थानों में तोड़फोड़ व हंगामा करने वालों पर नान बेलेबल धारा में कारवाई करने और नुकसान का चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। डॉ अर्चना भदौरिया,  को-चेयरपर्सन लीगल सब कमेटी ने इस एक्ट को और कड़ाई से लागू करने तथा आमजन को इस एक्ट के विषय में जागरूक करने की बात कहीं। अंत में धन्यवाद ज्ञापन आईएमए कानपुर के सचिव डॉ देवज्योति देवराय ने दिया। इस कार्यशाला के प्रोग्राम क्रोडिनेटर डॉ दीपक श्रीवास्तव एवं डॉ पीयूष मिश्रा थे।

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